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धारा ११ : व्यक्ती :
भारतीय दंड संहिता १८६० हिंदी : धारा ११ : व्यक्ती : कोई भी कंपनी या संस्था, या व्यक्ती निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं,व्यक्ती शब्द के अन्तर्गत आता है। INSTALL Android APP * नोट (सूचना) : इस वेबसाइट पर सामग्री या जानकारी केवल शिक्षा या शैक्षणिक… more »