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धारा १२७ : सार्वजनिक स्थान पर परित्यक्त या अकेला छोडे गए..
मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा १२७ : सार्वजनिक स्थान पर परित्यक्त या अकेला छोडे गए मोटर यानों का हटाया जाना : १.(१) जहां कोई मोटर यान किसी सार्वजनिक स्थान पर दस घंटे या उससे अधिक तक परित्यक्त या अकोला छोड दिया जाता है अथवा किसी ऐसे स्थान पर खडा किया जाता है… more »