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धारा १४२ : स्थायी नि:शक्तता :
मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा १४२ : स्थायी नि:शक्तता : इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति की स्थायी नि:शक्तता धारा १४० कीउपधारा (१) में निर्दिष्ट प्रकृति की दुर्घटना से हुई तब मानी जाएगी, जब ऐसे व्यक्ति को दुर्घटना के कारण ऐसी क्षति या क्षतियां हुई… more »