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धारा १६२ : पुलिस से किए गए कथनों का हस्ताक्षरित न किया जाना :
दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३ अध्याय १२ : पुलिस को इत्तिला और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियाँ : धारा १६२ : पुलिस से किए गए कथनों का हस्ताक्षरित न किया जाना : कथनों का साक्ष्य में उपयोग : १)किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस अधिकारी से इस अध्याय के अधीन अन्वेषण… more »