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धारा १६६ : प्रतिकर के लिए आवेदन :
मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा १६६ : प्रतिकर के लिए आवेदन : १)धारा १६५ की उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट प्रकार की दुर्घटना से उद्भूत प्रतिकर के लिए आवेदन निम्नलिखित द्वारा किया जा सकेगा, अर्थात् :- क)उस व्यक्ति द्वारा, जिसे क्षति हुई है; या ख)संपत्ति के स्वामी… more »