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धारा १७ : विधि और व्यसस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्रवाई ।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम १९८९ अध्याय ५ : प्रकीर्ण : धारा १७ : विधि और व्यसस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्रवाई । १) यदि जिला, मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेय या किसी पुलिस अधिकारी को, जो… more »