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धारा १८६ : मोटर यान चलाने के लिए मानसिक या शारीरक रूप..
मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा १८६ : मोटर यान चलाने के लिए मानसिक या शारीरक रूप से अयोग्य होते हुए यान चलाना : जो कोई किसी सार्वजनिक स्थान में उस समय मोटर यान चलाएगा जब उसे इस बात का ज्ञान है कि वह किसी ऐसे रोग या नि:शक्तता से ग्रस्त है जिसके परिणामस्वरूप… more »