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धारा १९० : असुरक्षित दशा वाले यान का उपयोग किया जाना :
मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा १९० : असुरक्षित दशा वाले यान का उपयोग किया जाना : १)जो कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में ऐसे मोटर यान या ट्रेलर को, उसे समय चलाएगा या चलवाएगा या चलाने देगा जब उस यान या ट्रेलर में ऐसी कोई खराबी है जिसकी उस व्यक्ति को… more »