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धारा १९३ : बिना समुचित प्राधिकार वाले अभिकर्ताओं और..
मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा १९३ : बिना समुचित प्राधिकार वाले अभिकर्ताओं और प्रचारकों के लिए दण्ड : जो कोई धारा ९३ के अथवा उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करके अभिकर्ता या प्रचारक के रूप में काम करेगा वह प्रथम अपराध के लिए जुर्माने… more »