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धारा १९७ : प्राधिकार के बिना यान ले जाना :
मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा १९७ : प्राधिकार के बिना यान ले जाना : १) जो कोई किसी मोटर यान को या उसके स्वामी की सहमति प्राप्त किए बिना या अन्य विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना ले जाएगा और चलाएगा, वह कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पांच… more »