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धारा २० : न्यायालय की निरर्हित करने की शक्ति :
मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा २० : न्यायालय की निरर्हित करने की शक्ति : १)जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए या ऐसे अपराध के लिए, जिसके करने में मोटर यान का उपयोग किया गया था, दोषसिध्द किया गया है तब वह न्यायालय, जिसने उसे दोषसिध्द किया… more »