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धारा २०२ : वारण्ट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति :
मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा २०२ : वारण्ट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति : १) वर्दी में कोई भी पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को, जिसने उसकी उपस्थिति में ऐसा अपराध किया है जो धारा १८४ या धारा १८५ या धारा १९७ के अधीन दण्डनीय है, वारण्ट के बिना गिरफ्तार कर… more »