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धारा २१५ : सडक सुरक्षा परिषदें और समितियां :
मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा २१५ : सडक सुरक्षा परिषदें और समितियां : १)केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, देश के लिए एक राष्ट्रीय सडक सुरक्षा परिषद् गठित कर सकेगी जिसमें एक अध्यक्ष और उतने अन्य सदस्य होंगे जितने वह सरकार आवश्यक समझती है और वे… more »