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धारा २२ : जो वाद एक से अधिक न्यायालयों में संस्थित..
सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८ धारा २२ : जो वाद एक से अधिक न्यायालयों में संस्थित किए जा सकते है उनको अन्तरित करने की शक्ति : जहां कोई वाद दो या अधिक न्यायालयों में से किसी एक में संस्थित किया जा सकता है और ऐसे न्यायालयों में से किसी एक में संस्थित किया… more »