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धारा ३ : मन:प्रभावी पदार्थों की सूची में जोडने या उससे..
स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५ धारा ३ : मन:प्रभावी पदार्थों की सूची में जोडने या उससे लोप करने की शक्ति : यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि - क) ऐसी जानकारी और साक्ष्य के आधार पर, जो उसे किसी पदार्थ (प्राकृतिक या संश्लिष्ट)… more »