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धारा ४५ : अवशिष्ट शास्ति :
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २००० धारा ४५ : अवशिष्ट शास्ति : जो कोई, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों का उल्लंघन करेगा, तो वह ऐसे उल्लंघन के लिए, जिसके लिए अलग से किसी शास्ति का उपबंध नहीं किया गया है, ऐसे उल्लंघन से प्रभावित व्यक्ति… more »