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धारा ४७ : न्यायानिर्णायक अधिकारी द्वारा विचार की जाने ...
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २००० धारा ४७ : न्यायानिर्णायक अधिकारी द्वारा विचार की जाने वाली बातें : इस अध्याय के अधीन प्रतिकर की मात्रा का न्यायनिर्णयन करते समय, न्यायनिर्णायक अधिकारी, निम्नलिखित बातों पर सम्यक् ध्यान देगा, अर्थात्:- क)व्यतिक्रम के… more »