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धारा ४८० : मिथ्या व्यापार चिन्ह का प्रयोग किया जाना :
भारतीय दंड संहिता १८६० हिंदी : धारा ४८० : मिथ्या व्यापार चिन्ह का प्रयोग किया जाना : व्यापार और पण्य चिन्ह अधिनियम, १९५८ (१९५८ का ४३) की धारा १३५ और अनुसूची द्वारा (२५ नवंबर, १९५९ से) निरसित । #Ipc 1860 in Hindi section 480 #Section 480 of Indin Penal… more »