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धारा ५५ : गिरफ्तारी और निरोध :
सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८ धारा ५५ : गिरफ्तारी और निरोध : १) निर्णीत-ऋणी डिक्री के निष्पादन में किसी भी समय और किसी भी दिन गिरफ्तार किया जा सकेगा और यथासाध्य शीघ्रता से न्यायालय के समक्ष लाया जाएगा और वह उस जिले के सिविल कारागार में, जिसमें निरोध का… more »