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धारा ५९ : विधिक प्रतिनिधित्व का अधिकार :
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २००० धारा ५९ : विधिक प्रतिनिधित्व का अधिकार : अपीलार्थी, १.(अपील अधिकरण) के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए स्वयं हाजिर हो सकेगा या एक अथवा अधिक विधि व्यवसायियों का अथवा अपने किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा ।… more »