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धारा ६७ : जब अपराध केवल जुर्माने से दण्डनीय हो तब ..
भारतीय दंड संहिता १८६० हिंदी : धारा ६७ : जब अपराध केवल जुर्माने से दण्डनीय हो तब जुर्माना न देने पर कारावास : यदि अपराध केवल जुर्माने से दण्डनीय हो तो वह १.(कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम (न देना) होने की दशा के लिए अधिरोपित (थोपना)… more »