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धारा ६७ : अश्लील सामग्री का इलैक्ट्रानिक रूप में प्रकाशन..
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २००० धारा ६७ : अश्लील सामग्री का इलैक्ट्रानिक रूप में प्रकाशन या पारेषण करने के लिए दंड : जो कोई, इलैक्ट्रानिक रूप में, ऐसी सामग्री को प्रकाशित या पारेषित करता है अथवा प्रकाशित या पारेषित कराता है, जो कामोत्तेजक है या जो… more »