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धारा ६८-त : वर्णन में गलती के कारण सूचना या आदेश का..
स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५ धारा ६८-त : वर्णन में गलती के कारण सूचना या आदेश का अविधिमान्य न होना : इस अध्याय के अधीन जारी की गई या तामील की गई कोई सूचना, की गई कोई घोषणा और पारित कोई आदेश उसमें उल्लिखित सम्पत्ति या व्यक्ति के वर्णन… more »