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धारा ८४क : १.(गूढलेखन के ढंग या पध्दतियां :
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २००० धारा ८४ क : १.(गूढलेखन के ढंग या पध्दतियां : केन्द्रीय सरकार, इलैक्ट्रानिक माध्यम के सुरक्षित उपयोग और ई-गवर्नेस और ई-कामर्स के संवर्धन के लिए, गूढलेखन के ढंग या पध्दतियां विहित कर सकेगी ।) ------------ १. २००९ के अधिनियम… more »