महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन नियम २०१३
नियम १० :
मिथ्या अथवा दुर्भावपूर्ण शिकायत अथवा मिथ्या साक्ष्य पर कार्रवाई :
उन मामलों के सिवाय जहां सेवा नियम विद्यमान हैं, जहां शिकायत समिति इस निष्कर्ष पर पहूंचती है कि प्रत्यर्ती के विरूद्द अभिकथन दुर्भावपूण है अथवा व्यथित महिला अथवा शिकायत करने वाली अन्य किसी व्यक्ति ने यह जानते हुए कि यह मिथ्या है शिकायत की है अथवा व्यथित महिला या शिकायत करने वाले किसी व्यक्ति ने कूटरचित अथवा भ्रामक दस्तावेज प्रस्तूत किए हैं तो यह यथास्थिति नियोक्ता अथवा जिला अधिकारी को नियम ९ के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करने की सिफशरिश कर सकेगी।
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