महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन नियम २०१३
नियम १२ :
धारा १६ के उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड :
धारा १७ के उपबंधो के अधीन के अधीन, यदि कोई व्यक्ति धारा १६ के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो नियोक्ता ऐसे व्यक्ति से शास्ति के रूप में पांच हजार रूपये की राशि की वसूली करेगा।
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