महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन नियम २०१३
नियम ७ :
शिकायत की जांच का ढंग :
१) शिकायत फाईल करते समय, धारा ११ के उपबंधों के अध्यधीन शिकायतकर्ता समर्थक दस्तावेजों तथा साक्षियों के नाम एवं पता के साथ शिकायत की छह प्रतियां शिकायत समिति को प्रस्तुत करेगा।
२) शिकायत प्राप्त होने पर, शिकायत समिति उपनियम (१) के अधीन व्यथित महिला से प्राप्त प्रतियों में से एक प्रति सात कार्य दिवस की अवधि के भीतर प्रत्यर्थी को भेजेगी।
३) प्रत्यर्थी उपनियम (१) के अधीन विनिर्दिष्ट दस्तावेजें की प्राप्ति की तारीख से दस दिन से अनधिक अवधि के भीतर दस्तावेजों की सूची तथा साक्षियों के नाम एवं पता के साथ शिकायत पर अपना उत्तर फाइल करेगा।
४) शिकायत समिति नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार, शिकायत की जांच करेगी।
५) शिकायत समिति को जांच की कार्यवाही समाप्त करने या शिकायत पर एक पक्षीय निर्णय देने का अधिकार होगा, यदि शिकायतकर्ता या प्रत्यर्थी पर्याप्त कारण के बिना यथास्थिति अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी द्वारा आयोजित लगातार तीन सुनवाइयों में अनुपस्थित रहता है या रहती है;
परंतु संबधित पक्षकार को अग्रिम में लिखित रूप में पन्द्रह दिन का नोटिस दिए बिना ऐसी समाप्ति या एक पक्षीय आदेश पारित नहीं किया जा सकेगा।
६) पक्षकारों को शिकायत समिति के समक्ष कार्यवाही के किसी चरण में अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी विधिक व्यावसायी को लाने की अनुमति नहीं होगी।
७) जांच का संचालन करते समय, शिकायत समिति के कम से कम तीन सदस्य जिसमें यथास्थिति पीठासीन अधिकारी अथवा अध्यक्ष, हो, उपस्थित होंगे।
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