महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन नियम २०१३
नियम ९ :
लैंगिक उत्पीडन के लिए कार्रवाई करने की रीति :
ऐसे मामलों को छो‹डकर, जहां सेवा नियम विद्यामान हैं जहां शिकायत समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्यर्थी के विरूद्ध अभिकथन साबित हो गए है, यह यथास्थिति नियोक्ता या जिलाधिकारी से कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकती है जिसमें लिखित रूप में क्षमा याचना करना, चेतावनी जारी करना, डाटना या qनदा करना, प्रोन्नति रोकना, वेतनब‹ढोत्तारी या वेतनवृद्धि रोकना, प्रत्यर्थी को सेवा समाप्ति या परामर्श सत्र में भाग लेने या सामुदायिक सेवा करने का आदेश देना शामिल है।
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