Tag: "भारत का संविधान"
अनुच्छेद १०६ : सदस्यों के वेतन और भत्ते ।
भारत का संविधान : अनुच्छेद १०६ : सदस्यों के वेतन और भत्ते । संसद् के प्रत्येक सदन के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते, जिन्हें संसद्, समय-समय पर, विधि द्वारा, अवधारित करे और जब तक इस संबंध में इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे भत्ते, ऐसी दरों से और ऐसी… more »
अनुच्छेद १०५ : संसद् के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की ...
भारत का संविधान : संसद् और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां : अनुच्छेद १०५ : संसद् के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि । १)इस संविधान के उपबंधों और संसद् की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और… more »
अनुच्छेद १०४ : अनुच्छेद ९९ के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से ..
भारत का संविधान : अनुच्छेद १०४ : अनुच्छेद ९९ के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति। यदि संसद् के किसी सदन में कोई व्यक्ति अनुच्छेद ९९ की अपेक्षाओं का अनुपालन करने से पहले,… more »
अनुच्छेद १०३ : सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय ।
भारत का संविधान : अनुच्छेद १०३ : सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय । १.(१) यदि यह प्रश्न उठता है कि संसद् के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद १०२ के खंड (१) में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राष्ट्रपति… more »
अनुच्छेद १०२ : सदस्यता के लिए निरर्हताएं ।
भारत का संविधान : अनुच्छेद १०२ : सदस्यता के लिए निरर्हताएं । १) कोई व्यक्ति संसद् के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा - क)यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोडकर, जिसको धारण करने वाले का… more »
अनुच्छेद १०१ : स्थानों का रिक्त होना ।
भारत का संविधान : सदस्यों की निरर्हताएं : अनुच्छेद १०१ : स्थानों का रिक्त होना । १) कोई व्यक्ति संसद् के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा और जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है उसके एक या दूसरे सदन के स्थान को रिक्त करने के लिए संसद् विधि… more »
अनुच्छेद १०० : सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की ...
भारत का संविधान : अनुच्छेद १०० : सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति । १)इस संविधान में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, प्रत्येक सदन की बैठक में या सदनों की सयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण, अध्यक्ष को… more »
अनुच्छेद ९९ : सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान ।
भारत का संविधान : कार्य संचालन अनुच्छेद ९९ : सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान । संसद् के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले, राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए… more »
अनुच्छेद ९८ : संसद् का सचिवालय ।
भारत का संविधान : अनुच्छेद ९८ : संसद् का सचिवालय । १)संसद् के प्रत्येक सदन का पृथक् सचिवीय कर्मचारिवृंद होगा : परन्तु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह संसद् के दोनों सदनों के लिए सम्मिलित पदों के सृजन को निवारित करती है। २) संसद्,… more »
अनुच्छेद ९७ : सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के ..
भारत का संविधान : अनुच्छेद ९७ : सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। राज्य सभा के सभापति और उपसभापति को तथा लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, ऐसे वेतन और भत्तों का जो संसद्, विधि द्वारा, नियत करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार… more »