Category: "ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४०"
द्वितीय अनुसूची : (धारा ८ और १६ देखिए)
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४० द्वितीय अनुसूची : (धारा ८ और १६ देखिए) आयात ओषधियों द्वारा और विक्रयार्थ विनिर्मित, विक्रीत, विक्रयार्थ स्टाक में रखें या प्रदर्शित अथवा वितरित ओषधियों द्वारा अनुवर्तन किए जाने वाले मानक औषधि का वर्ग - अनुवर्तन किया… more »
१.(प्रथम अनुसूची : धारा (३क) देखिए।
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४० १.(प्रथम अनुसूची : धारा (३क) देखिए। २.(क - आयुर्वेदिक और सिद्ध प्रणालियां) क्रम संख्या - पुस्तक का नाम आयुर्वेद १.आरोग्य कल्पद्रुम २.अर्क प्रकाश ३.आर्य भिषक ४.अष्टांग हृदय ५.आष्टांग संग्रह ६.आयुर्वेद कल्पदुम… more »
धारा ३८ : १.(नियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना :
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४० धारा ३८ : १.(नियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना : इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि… more »
धारा ३७ : सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए परित्राण :
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४० धारा ३७ : सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए परित्राण : कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी ऐसी बात के बारे में जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो या की जाने के लिए आशयित हो किसी भी व्यक्ति… more »
धारा ३६कङ : अपील और पुनरीक्षण :
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४० धारा ३६कङ : अपील और पुनरीक्षण : उच्च न्यायालय, जहां तक लागू हो, दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ के अध्याय २९ या अध्याय ३० द्वारा उच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार कर सकेगा जैसे कि उच्च न्यायालय की… more »
धारा ३६कघ : विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को दंड..
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४० धारा ३६कघ : विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का २) का लागू होना : (१) इस अधिनियम के अधीन जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का २) के उपबंध… more »
धारा ३६कग : कतिपय दशाओं में अपराधों का संज्ञेय और अजमानतीय..
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४० धारा ३६कग : कतिपय दशाओं में अपराधों का संज्ञेय और अजमानतीय होना : (१) दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ में किसी बात के होते हुए भी,- (क) अपमिश्रित या नकली उपायों से संबंधित और धारा १३ की उपधारा (१) के खंड (क) और खंड (ग),… more »
धारा ३६कख : १.(विशेष न्यायालय :
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४० धारा ३६कख : १.(विशेष न्यायालय : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से अपमिश्रित ओषधियों या नकली ओषधियों से संबंधित और धारा १३ के खंड (क) और खंड (ख), धारा २२ की उपधारा (३),… more »
धारा ३६क : १.(कतिपय अपराधों का संक्षिप्त विचार किया जाना :
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४० धारा ३६क : १.(कतिपय अपराधों का संक्षिप्त विचार किया जाना : दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७३ का २) में किसी बात के होते हए भी, तीन वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दण्डनीय, २.(इस अधिनियम के अधीन ऐसे सभी अपराधों का… more »
धारा ३६ : .. शास्तियां अधिरोपित करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति :
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४० धारा ३६ : वर्धित शास्तियां अधिरोपित करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति : १.(दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का २)) २.(*) में किसी बात के होते हुए भी, ३.(किसी महानगर मजिस्ट्रेट या किसी प्रथम वर्ग के नयायिक मजिस्ट्रेट) के… more »