ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४०
धारा ३६ :
वर्धित शास्तियां अधिरोपित करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति :
१.(दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का २)) २.(*) में किसी बात के होते हुए भी, ३.(किसी महानगर मजिस्ट्रेट या किसी प्रथम वर्ग के नयायिक मजिस्ट्रेट) के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत कोई भी दण्ड पारित करे जो उक्त संहिता २.(*) के अधीन उसकी शक्तियों से अधिक हो।
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१. १९८२ के अधिनियम सं० ६८ की धारा ३८ द्वारा (१-२-१९८३ से) दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८ के स्थान पर प्रतिस्थापित।
२. १९६४ के अधिनियम सं० १३ की धारा २९ द्वारा (१५-९-१९६४ से) की धारा ३२ शब्दों और अंकों का लोप किया गया।
३. १९८२ के अधिनियम सं० ६८ की धारा ३८ द्वारा (१-२-१९८३ से) किसी प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट या किसी प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
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