हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६
धारा २८ :
रोग, त्रुटि आदि से निरर्हता न होगी :
कोई व्यक्ति किसी सम्पत्ति का उत्तराधिकार पाने से किसी रोग, त्रुटि या अंगविकार के आधार पर या इस नियम में यथा उपबन्धित को छोडक़र किसी भी अन्य आधार पर, चाहे वह कोई क्यों न हो, निरर्हित न होगा।
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