Category: "गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक अधिनियम १९९४"
धारा ३४ : नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना :
गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४ धारा ३४ : नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना : इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के… more »
धारा ३३ : विनियम बनाने की शक्ति :
गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४ धारा ३३ : विनियम बनाने की शक्ति : बोर्ड, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे विनियम, जो इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों से… more »
धारा ३२ : नियम बनाने की शक्ति :
गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४ धारा ३२ : नियम बनाने की शक्ति : (१) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। (२) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल… more »
धारा ३१क : कठिनाइयों का दूर किया जाना :
गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४ धारा ३१क : कठिनाइयों का दूर किया जाना : (१) यदि प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) संशोधन अधिनियम, २००२ के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है… more »
धारा ३१ : सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण :
गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४ धारा ३१ : सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण : इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य… more »
धारा ३० : तलाशी लेने और अभिलेखों, आदि के अभिग्रहण करने..
गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४ धारा ३० : तलाशी लेने और अभिलेखों, आदि के अभिग्रहण करने की शक्ति : १.(१) यदि समुचित प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी आनुवंशिकी… more »
धारा २९ : अभिलेख का रखा जाना :
गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४ अध्याय ८ : प्रकीर्ण : धारा २९ : अभिलेख का रखा जाना : (१) इस अधिनियम और नियमों के अधीन रखे जाने के लिए अपेक्षित सभी अभिलेखों, चार्टो, प्ररूपों, रिपोर्टो, सहमति पत्रों तथा अन्य सभी… more »
धारा २८ : अपराधों का संज्ञान :
गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४ धारा २८ : अपराधों का संज्ञान : (१) कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान,- (क) संबंधित समुचित प्राधिकारी द्वारा अथवा, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार… more »
धारा २७ : अपराध का संज्ञेय, अजमानतीय और अशमनीय होना :
गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४ धारा २७ : अपराध का संज्ञेय, अजमानतीय और अशमनीय होना : इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय, अजमानतीय और अशमनीय होगा। INSTALL Android APP * नोट (सूचना) : इस वेबसाइट पर सामग्री… more »
धारा २६ : कम्पनियों द्वारा अपराध :
गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४ धारा २६ : कम्पनियों द्वारा अपराध : (१) जहां इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी… more »