हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६
धारा २४ :
(पिुनर्विवाह करने वाली कुछ विधवाएं विधवा होने के नाते विरासत प्राप्त न कर सकेंगी):
हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, २००५ (२००५ का अधिनियम सं० ३९ ) की धारा ५ द्वारा (९-९-२००५ से) लोप किया गया।
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