हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६
धारा २६ :
संपरिवर्तितों के वंशज निरर्हित होंगे :
जहां कि कोई हिन्दू इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात धर्म- संपरिवर्तन के कारण हिन्दू न रह गया हो या न रहे वहां ऐसे संपरिवर्तन के पश्चात पैदा हुए उसके अपत्य और उस अपत्य के वंशज अपने हिन्दू सम्बन्धियों में से किसी की सम्पत्ति को विरासत में प्राप्त करने से निरर्हित होंगे सिवाय जब कि ऐसे अपत्य या उस अपत्य के वंशज उस समय जबकि उत्तराधिकार खुले, हिन्दू हों ।
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