ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४०
धारा ३७ :
सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए परित्राण :
कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी ऐसी बात के बारे में जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो या की जाने के लिए आशयित हो किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी।
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