द्वितीय अनुसूची : (धारा ८ और १६ देखिए)
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४०
द्वितीय अनुसूची :
(धारा ८ और १६ देखिए)
आयात ओषधियों द्वारा और विक्रयार्थ विनिर्मित, विक्रीत, विक्रयार्थ स्टाक में रखें या प्रदर्शित अथवा वितरित ओषधियों द्वारा अनुवर्तन किए जाने वाले मानक
औषधि का वर्ग - अनुवर्तन किया जाने वाला मानक
१) पेटेन्ट या साम्पत्तिक औषधियां जो १.(होम्योपैथिक औषधियों से भिन्न हों। -
लेबल या आधान पर विहित रीति में सम्प्रदर्शित फार्मला या संघटकों की सूची तथा ऐसे अन्य मानक जो विहित किए जाएं ।
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२.(२) मानव या पशु चिकित्सा उपयोग के लिए साधारणतया वैक्सीन, सीरा, टॉक्सिन, टाक्साइड, टॉक्सिन रोधी और एण्टिजन के रूप में ज्ञात पदार्थ और उसी प्रकार के जैव उत्पाद। -
इंटरनेशनल लेबोरेटरी फार बायोलोजिकल स्टेन्डर्डस, सटैन्टैन्स, सीरम-इंस्टीट्यूट कोपनहेगन में और सेंटड्ढल वैटरिनरी लेबोरेटरी, वेब्रिज सुरे, यूनाइटेड किंग्डम और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा समय-समय पर मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाओं में अनुरक्षित मानक और शक्ति क्वालिटी और शुद्धता के ऐसे अतिरिक्त मानक जो विहित किए जाएं।
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३.(३)(***))
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४)(खाद्य से भिन्न) ऐसे पदार्थ जो मानव शरीर की रचना या किसी क्रिया को प्रभावित करने के लिए आशयित हैं या ऐसे पीडक़ जन्तुओं या कीटों को जो मनुष्यों या पशुओं में रोग पैदा करते हैं नष्ट करने के लिए प्रयुक्त किए जाने के वास्ते आशयित हैं । -
ऐसे मानक जो विहित किए जाएं।
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४.(४क) होम्योपैथिक औषधियां:-
(क) भारतीय होम्योपैथिक औषधि कोष में सम्मिलित ओषधियाँ। -
भारतीय होम्योपैथिक औषधि के संस्करण में विनिर्दिष्ट अनन्यता, शुद्धता और सामथ्र्य के उस समय के मानक और यथाविहित कोई अन्य मानक ।
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(ख) ऐसी औषधि जो भारतीय होम्योपैथिक औषधि कोष में सम्मिलित नहीं है, किन्तु जो संयुक्त राज्य अमेरिका को यूनाइटेड किंगडम के होम्योपैथिक औषध कोष या जर्मन होम्योपैथिक औषध कोष में सम्मिलित है ।
ऐसे ओषध कोष के संस्करण, जिसमें ओषध के लिए विनिर्दिष्ट अनन्यता, शुद्धता और सामथ्र्य दी गई है, उस अनन्यता और शुद्ध सामथ्र्य के उस समय के मानक और यथाविहित कोई अन्य मानक ।
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(ग) ऐसी औषधि जो भारतीय को संयुक्त राज्य अमेरिका को यूनाइटेड किंगडम के होम्योपैथिक औषधि कोष या जर्मन होम्योपैथिक औषध कोष में सम्मिलित नहीं है।-
पात्र के लैबल पर विहित रीति से दर्शित घटकों का सूत्र या सूची और केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कोई अन्य मानक।)
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५.(५)अन्य औषधियों :-
(क) भारतीय औषधि कोष में दी हुई औषधियां -
अनन्यता, शुद्धता और शक्ति के मानक जो तत्समय भारतीय औषधि कोष के संस्करण में विनिर्दिष्ट हैं और ऐसे अन्य मानक जैसे विहित किए जाएं।
यदि ओषधियों की अनन्यता, शुद्धता और शक्ति के मानक तत्समय प्रवृत्त भारतीय औषधि कोष के संस्करण में विनिर्दिष्ट नहीं है किन्तु तत्काल पूर्ववर्ती भारतीय औषधि कोष के संस्कृत में विनिर्दिष्ट है तो अनन्यता, शुद्धता और शक्ति के मानक वे होंगे जो भारतीय औषधि कोष के उस तत्काल पूर्ववर्ती संस्करण में दिए गए हैं, तथा ऐसे अन्य मानक होंगे जैसे विहित किए जाएं।
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(ख) औषधियां जो भारतीय औषधि कोष में नहीं दी गई हैंकिन्तु किसी अन्य देश के किसी औषधि कोष में दी गई हैं।-
अनन्यता, शुद्धता और शक्ति के मानक जो तत्समय ऐसे ओषध कोष के संस्करण में उन ओषधियों के लिए विनिर्दिष्ट हैं और ऐसे अन्य मानक जैसे विहित किए जाएं।
यदि ओषधियों की अनन्यता, शुद्धता और शक्ति के मानक तत्समय प्रवृत्त उस शासकीय औषधि कोष के संस्करण में विनिर्दिष्ट नहीं है किन्तु तत्काल पूर्ववर्ती संस्करण में विनिर्दिष्ट है तो, अनन्यता, शुद्धता और शक्ति के मानक वे होंगे जो उस शासकीय औषधि कोष की उस तत्काल पूर्ववर्ती संस्करण में दिए गए हैं, तथा ऐसे अन्य मानक होंगे जैसे विहित किए जाएं।)
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१.अधिसूचना सं० का ० आ० ८८७, तारीख १९-३-१९६६ भारत के राजपत्र, भाग २, खण्ड ३(दो), पृ० ८१९, द्वारा अंत:स्थापित ।
२.अधिसूचना सं० का० नि० २९९ (अ), तारीख २३-४-१९८४ द्वारा प्रतिस्थापित।
३.अधिसूचना सं० का० नि० २९९(अ), तारीख २३-४-१९४८ द्वारा लोप किया गया।
४.अधिसूचना सं० का० आ० ८२०, तारीख ६-६-१९७८ भारत के राजपत्र, भाग २, खण्ड ३(दो), पृ०१४७१ द्वारा प्रतिस्थापित ।
५. अधिसूचना सं० का० आ० ८८५. तारीख १८-८-१९७३. भारत के राजपत्र, भाग २, खण्ड ३(एक), पृ० १६४३ द्वारा प्रतिस्थापित।
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