Tag: "भारत का संविधान"
अनुच्छेद ९६ : जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प ...
भारत का संविधान : अनुच्छेद ९६ : जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना । १) लोक सभा की किसी बैठक में, जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है तब अध्यक्ष, या जब उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने… more »
अनुच्छेद ९५ : अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के ...
भारत का संविधान : अनुच्छेद ९५ : अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। १)जब अध्यक्ष का पद रिक्त है तब उपाध्यक्ष, या यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है तो लोक सभा का ऐसा सदस्य, जिसको… more »
अनुच्छेद ९४ : अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और ...
भारत का संविधान : अनुच्छेद ९४ : अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना । लोक सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य- क) यदि लोक सभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा ; ख) किसी भी समय, यदि… more »
अनुच्छेद ९३ : लोक सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ।
भारत का संविधान : अनुच्छेद ९३ : लोक सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष । लोक सभा, यथाशक्य शीघ्र, अपने दो सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और जब-जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब-तब लोक सभा किसी अन्य सदस्य को, यथास्थिति, अध्यक्ष या… more »
अनुच्छेद ९२ : जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई ...
भारत का संविधान : अनुच्छेद ९२ : जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना । १) राज्य सभा की किसी बैठक में, जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब सभापति, या जब उपसभापति को उसके पद… more »
अनुच्छेद ९१ : सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के ...
भारत का संविधान : अनुच्छेद ९१ : सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति । १) जब सभापति का पद रिक्त है या ऐसी अवधि में जब उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके… more »
अनुच्छेद ९० : उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से ..
भारत का संविधान : अनुच्छेद ९० : उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना । राज्य सभा के उपसभापति के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य - क) यदि राज्य सभा का सदस्य नहीं है तो अपना पद रिक्त कर देगा; ख) किसी भी समय सभापति को संबोधित अपने… more »
अनुच्छेद ८९ : राज्य सभा का सभापति और उपसभापति ।
भारत का संविधान : संसद् के अधिकारी : अनुच्छेद ८९ : राज्य सभा का सभापति और उपसभापति । १) भारत का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होगा । २)राज्य सभा, यथाशक्य शीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब-जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब- तब… more »
अनुच्छेद ८८ : सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार ।
भारत का संविधान : अनुच्छेद ८८ : सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार । प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी सयुक्त बैठक में और संसद् की किसी समिति में, जिसमें उसका नाम सदस्य के… more »
अनुच्छेद ८७ : राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण ।
भारत का संविधान : अनुच्छेद ८७ : राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण । १)राष्ट्रपति, १.(लोक सभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सत्र ) के आरंभ में १(और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में) एक साथ समवेत संसद् के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा… more »