Tag: "१९५५ का अधिनियम संख्यांक २२"
धारा ३ : धार्मिक निर्योग्यता लागू करने के लिए दण्ड :
सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम १९५५ धारा ३ : धार्मिक निर्योग्यता लागू करने के लिए दण्ड : जो कोई किसी व्यक्ति को, - (क) किसी ऐसे लोक-पूजा स्थान में प्रवेश करने से, जो उसी धर्म को मानने वाले १(*) या उसके किसी विभाग के अन्य व्यक्तियों के लिए खुला हो, जिसका… more »
धारा २ सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम १९५५
सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम १९५५ धारा २ : परिभाषाए : इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,- १.(क) सिविल अधिकार से कोई ऐसा अधिकार अभिप्रेत है, जो संविधान के अनुच्छेद १७ द्वारा अस्पृश्यता का अन्त कर दिए जाने के कारण किसी व्यक्ति को… more »
सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम १९५५ धारा १
सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम १९५५ १.(१९५५ का अधिनियम संख्यांक २२) २.(अस्पृश्यता का प्रचार और आचरण करने और उससे उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करने और, उससे संबंधित बातों के लिए दंड विहित करने के लिए अधिनियम भारत गणराज्य के छठे वर्ष में संसद् द्वारा… more »