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आयुध अधिनियम १९५९ | धारा २ : परिभाषाएं..
आयुध अधिनियम १९५९ धारा २ : परिभाषाएं और निर्वचन : १) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, - क) अपने व्याकरणिक रुपभेदों और सजातीय पदों सहित अर्जन के अन्तर्गत भाडे पर लेना, उधार लेना या दान के रुप में प्रतिगृहीत करना आता है ; ख)… more »