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धारा ११० : केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति :
मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा ११० : केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति : १) केन्द्रीय सरकार मोटर यानों और ट्रेलरों के निर्माण, उपस्कर और अनुरक्षण का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित सभी बातों या उनमें से किसी की बाबत नियम बना सकेगी, अर्थात् :- क)यानों की… more »