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बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम २००६ धारा २ : परिभाषाएं :
बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम २००६ धारा २ : परिभाषाएं : इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, - क)बालक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने, यदि पुरूष है तो, इक्कीस वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और यदि नारी है तो, अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं… more »