आपदा प्रबन्धन अधिनियम २००५
धारा ३७ :
भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों की आपदा प्रबंधन योजनाएं :
१) भारत सरकार का प्रत्येक मंत्रालय या विभाग -
क) निम्नलिखित विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करते हुए आपदा प्रबंधन योजना तैयार करेगा, अर्थात् :-
एक) उसके द्वारा आपदा के निवारण और शमन के लिए राष्ट्रीय योजना के अनुसार किए जाने वाले उपाय;
दो) राष्ट्रीय प्राधिकरण और राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार अपनी विकास योजनाओं में शमन के उपायों के एकीकरण की बाबत विनिर्देश;
तीन) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के संबंध में कार्रवाई की तैयारी और क्षमता निर्माण के संबंध में उसकी भूमिका और उत्तरदायित्व;
चार) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा की तत्परता से और प्रभावी रुप से मोचन की बाबत उसकी भूमिका और उत्तरदायित्व;
पांच) उपखंड (तीन) और उपखंड (चार) में विनिर्दिष्ट तैयारी की उसकी भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों की वर्तनाम स्थिति;
छह) उपखंड (तीन) और उपखंड (चार) मं विनिर्दिष्ट उसके उत्तरदायित्वों का पालन करने में समर्थ बनाने के लिए किए जाने वाले अपेक्षित उपाय;
ख) खंड (क) में निर्दिष्ट योजना का वार्षिक रुप से पुनर्विलोकन और अद्यतन करेगा;
ग) यथास्थिति, खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट योजना की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित करेगा जिसे सरकार उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण को भेजेगी ।
२) भारत सरकार का प्रत्येक मंत्रालय या विभाग -
क) उपधारा (१) के खंड (क) के अधीन जब आपदा प्रबंधन योजना तैयार की जा रही हो तब उसमें विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों के वित्तपोषण लिए उपबंध करेगा ;
ख) राष्ट्रीय प्राधिकरण को उपधारा (१) के खंड (क) में निर्दिष्ट योजना के कार्यान्वयन से संबंधित स्थिति रिपोर्ट, जब भी अपेक्षित हो, देगा ।
#DM Act 2005 Hindi section 37 #section 37 DM Act 2005 Hindi
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