भारत का संविधान :
आठवीं अनुसूची :
(अनुच्छेद ३४४(१) और अनुच्छेद ३५१) :
भाषाएं :
१) असमिया ।
२) बंगला ।
१.(३) बोडो ।
४) डोगरी ।)
२.(५)) गुजराती ।
३.(६)) हिन्दी ।
३.(७)) कन्नड ।
३.(८)) कश्मीरी ।
४.(३.(९)) कोंकणी ।)
१.(१०) मैथिली ।)
५.(११)) मलयालम ।
४.(६.(१२)) मणिपुरी ।)
६.(१३)) मराठी ।
४.(६.(१४)) नेपाली ।)
६.(१५))७.(ओडिया)
६.(१६)) पंजाबी ।
६.(१७)) संस्कृत ।
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१.(१८) संथाली ।)
८.(९.(१९)) सिंधी ।)
१०.(२०)) तमिल ।
१०.(२१)) तेलुगू ।
१०.(२२)) उर्दू ।
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१. संविधान (बानवेवां संशोधन) अधिनियम २००३ की धारा २ द्वारा (७-१-२००४ से) अन्त: स्थापित ।
२. संविधान (बानवेवां संशोधन) अधिनियम २००३ की धारा २ द्वारा (७-१-२००४ से) प्रविष्टि ३ को प्रविष्टि ५ के रुप में पुन:संख्यांकित किया गया ।
३. संविधान (बानवेवां संशोधन) अधिनियम २००३ की धारा २ द्वारा (७-१-२००४ से) प्रविष्टि ४ से ७ को प्रविष्टि ६ से प्रविष्टि ९ के रुप में पुन:संख्यांकित किया गया ।
४. संविधान (इकहत्तरवां संशोधन) अधिनियम १९९२ की धारा २ द्वारा (३१-८-१९९२ से) अन्त:स्थापित ।
५. संविधान (बानवेवां संशोधन) अधिनियम २००३ की धारा २ द्वारा (७-१-२००४ से) प्रविष्टि ८ को प्रविष्टि ११ के रुप में पुन:संख्यांकित किया गया ।
६. संविधान (बानवेवां संशोधन) अधिनियम २००३ की धारा २ द्वारा प्रविष्टि ९ से प्रविष्टि १४ को प्रविष्टि १२ से प्रविष्टि १७ के रुप में पुन:संख्यांकित (७-१-२००४ से) किया गया ।
७. संविधान (छियानवेवां संशोधन) अधिनियम २०११ की धारा २ द्वारा उडिया के स्थान पर (२३-९-२०११ से) प्रतिस्थापित ।
८. संविधान (इक्कीसवां संशोधन) अधिनियम १९६७ की धारा २ द्वारा (१०-४-१९६७ से) जोडा गया ।
९. संविधान (बानवेवां संशोधन) अधिनियम २००३ की धारा २ द्वारा (७-१-२००४ से) प्रविष्टि १५ को प्रविष्टि १९ के रुप में पुन:संख्यांकित किया गया ।
१०. संविधान (बानवेवां संशोधन) अधिनियम २००३ की धारा २ द्वारा (७-१-२००४ से) प्रविष्टि १६ से प्रविष्टि १८ को प्रविष्टि २० से प्रविष्टि २२ के रुप में पुन:संख्यांकित किया गया ।
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