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अनुच्छेद ३२० : लोक सेवा आयोगों के कृत्य ।
भारत का संविधान : अनुच्छेद ३२० : लोक सेवा आयोगों के कृत्य । १)संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों का यह कर्तव्य होगा कि वे क्रमश: संग की सेवाओं और राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करें । २) यदि संघ लोक सेवा आयोग से कोई दो या अधिक… more »