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अनुच्छेद ३४६ : एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी...
भारत का संविधान : अनुच्छेद ३४६ : एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा । संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच… more »