सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम २००३
धारा ३ :
परिभाषाएं :
इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
(क) विज्ञापन के अंतर्गत सूचना, परिपत्र, लेबल, रैपर या अन्य दस्तावेज द्वारा कोई दृश्यरूपण है और इसके अंतर्गत मौखिक रूप से या प्रकाश, ध्वनि, धूम्र या गैस प्रस्तुत करने या पारेषण के किसी माध्यम द्वारा की गई कोई घोषणा भी है;
(ख) सिगरेट के अंतर्गत, -
(एक) किसी कागज या किसी अन्य पदार्थ में, जिसमें तंबाकू न हो, लपेटी गई तंबाकू की कोई रोल है;
(दो) तंबाकू से युक्त किसी पदार्थ में लपेटी गई तंबाकू की कोई रोल, जिसका उसके रूप, फिल्टर में प्रयुक्त तंबाकू की किस्म या उसकी पैकेजिंग और लेबल के कारण सिगरेट के रूप में प्रस्तुत किया जाना या उपभोक्ताओं द्वारा क्रय किया जाना संभाव्य हो, भी है, किंतु इसके अंतर्गत बीड़ी, चुरुट और सिगार नहीं है;
(ग) वितरण के अन्तर्गत नमूने के रूप में वितरण भी है चाहे वह मुफ्त हो या अन्यथा;
(घ) निर्यात से उसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों के साथ भारत से भारत के बाहर किसी स्थान को ले जाया जाना अभिप्रेत है;
(ङ) विदेशी भाषा से ऐसी भाषा अभिप्रेत है जो कोई भारतीय भाषा या अंग्रेजी भाषा नहीं है;
(च) आयात से उसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों के साथ अभिप्रेत है भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में लाया जाना;
(छ) भारतीय भाषा से संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई भाषा अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसी भाषा की कोई बोली भी है;
(ज) लेबल से ऐसी कोई लिखित, चिन्हित, स्टांपित, मुद्रित या सुचित्रित सामग्री अभिप्रेत है जो किसी पैकेज पर चिपकाई गई हो या उस पर दिखाई पड़ती हो;
(झ) पैकेज के अंतर्गत कोई रैपर, बॉक्स, कार्टन, टिन या अन्य आधान भी है;
(ञ) विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
(ट) उत्पादन के अंतर्गत, उसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों के साथ ऐसी सिगरेटों, सिगारों, चुरुटों, वीडियो, सिगरेट तंबाकू, पाइप तंबाकू, हुक्का तंबाकू, चवर्ण तंबाकू, पान मसाले या किसी अन्य चवर्ण सामग्री का, जिसमें उसकी एक अन्तर्वस्तु के रूप में तंबाकू हो (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) या सुंघनी बनाना है और इसके अंतर्गत -
(एक) आधानों को पैक करना, उन पर लेबल लगाना या पुन: लेबल लगाना;
(दो) थोक पैकेजों से फुटकर पैकेजों में पुन: पैक करना; और
(तीन) तंबाकू उत्पाद को विपणन योग्य बनाने के लिए किसी अन्य पद्धति का अपनाया जाना भी है;
(ठ) लोक-स्थान से ऐसा कोई स्थान अभिप्रेत है जहां जनता की पहुंच हो, चाहे साधिकार हो या न हो और इसके अंतर्गत आडिटोरियम, अस्पताल भवन, रेल प्रतीक्षालय, आमोद केन्द्र, रेस्तरां, लोक कार्यालय, न्यायालय भवन, शैक्षिक संस्थाएं, पुस्तकालय, लोक वाहन और ऐसे स्थान भी हैं जहां साधारण जनता को आना-जाना होता है, किंतु इसके अंतर्गत कोई खुला स्थान नहीं है;
(ड) विक्रय से, उसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों के साथ किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को माल में संपत्ति का अंतरण अभिप्रेत है चाहे नकदी के लिए हो या उधार पर हो या विनिमय के रूप में हो और चाहे थोक या फुटकर में हो तथा इसके अंतर्गत विक्रय के लिए कोई करार और विक्रय का प्रस्ताव और विक्रय के लिए अभिदर्शन भी है;
(ढ) धूम्रपान से किसी रूप में तंबाकू का धूम्रपान अभिप्रेत है जो चाहे सिगरेट, सिगार, बीड़ी के रूप में या अन्यथा किसी पाइप, रेपर या किसी अन्य उपकरण की सहायता से हो;
(ण) विनिर्दिष्ट चेतावनी से सिगरेटों या अन्य तंबाकू उत्पादों के उपयोग के विरुद्ध ऐसी चेतावनियां अभिप्रेत हैं जो सिगरेटों या अन्य तंबाकू उत्पादों के पैकेजों पर, ऐसे रूप में और ऐसी रीति से, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए, मुद्रित, पेंट या अंतर्लिखित की जाए;
(त) तंबाकू उत्पाद से अनुसूची में विनिर्दिष्ट उत्पाद अभिप्रेत हैं।
INSTALL Android APP
* नोट (सूचना) : इस वेबसाइट पर सामग्री या जानकारी केवल शिक्षा या शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है, हालांकि इसे कहीं भी कानूनी कार्रवाई के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, और प्रकाशक या वेबसाइट मालिक इसमें किसी भी त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, अगर कोई त्रुटि मिलती है तो गलतियों को सही करने के प्रयास किए जाएंगे ।