सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
धारा ५६ :
धन की डिक्री के निष्पादन में स्त्रियों की गिरफ्तारी या निरोध का निषेध :
इस भाग में किसी बात के होते हुए भी, न्यायालय धन के संदाय की डिक्री के निष्पादन में स्त्री को गिरफ्तार करने और सिविल कारगार में निरुद्ध करने के लिए आदेश नहीं देगा ।
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