दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३
अध्याय ११ :
पुलिस का निवारक (निषेधात्मक / रोकना) कार्य :
धारा १५० :
संज्ञेय अपराधों के किए जाने की परिकल्पना की इत्तिला :
प्रत्येक पुलिस अधिकारी, जिसे किसी संज्ञेय अपराध को करने की परिकल्पना की इत्तिला प्राप्त होती है, ऐसी इत्तिला की संसूचना उस पुलिस अधिकारी को, जिसके वह अधीनस्थ है, और किसी ऐसे अन्य अधिकारी को देगा जिसका कर्तव्य किसी ऐसे अपराध के किये जाने का निवारण या संज्ञान करना है ।
Code of Criminal Procedure 1973 in Hindi section 150.
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