दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३
अध्याय १९ :
मजिस्ट्रेटों द्वारा वारण्ट-मामलों का विचारण :
क - पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले :
धारा २३९ :
अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा :
यदि धारा १७३ के अधीन पुलिस रिपोर्ट और उसके साथ भेजी गई दस्तावेजों पर विचार कर लेने पर और अभियुक्त की ऐसी परिक्षा, यदि कोई हो, जैसी मजिस्ट्रेट आवश्यक समझे, कर लेने पर और अभियोजन और अभियुक्त को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् मजिस्ट्रेट अभियुक्त के विरुद्ध आरोप को निराधार समझता है तो वह उसे उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के अपने कारण लेखबद्ध करेगा ।
Code of Criminal Procedure 1973 in Hindi section 239.
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